GST Refund : बंद हुई डील या पालिसी, अब ले सकेंगे जीएसटी वापस !
GST Refund : जीएसटी से जुड़ी काम की खबर: अब बीच में बंद हुई पालिसी या रद हुई डील तो ले सकेंगे GST वापस
GST Refund : जीएसटी विभाग ने नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके अनुसार, अब जब कोई बीमा पालिसी बंद होती है या किसी डील को रद किया जाता है, तो व्यक्ति को दो साल तक का जीएसटी वापस मिलेगा। जीएसटी विभाग ने नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके अनुसार, अब जब कोई बीमा पालिसी बंद होती है या किसी डील को रद किया जाता है, तो व्यक्ति को दो साल तक का जीएसटी वापस मिलेगा। इसके लिए व्यक्ति को आवेदन करना होगा। हालांकि, अगर रिफंड की रकम एक हजार रुपये से कम है, तो वह नहीं मिलेगा। इस नई जीएसटी व्यवस्था से लाखों लोगों को फायदा होगा।
GST Refund : इस संबंध में, जीएसटी ने निर्देश जारी किए हैं। मालूम हो कि अब तक किसी भी व्यक्ति जो बिल्डर से मकान या जमीन खरीदता है और एडवांस या पूरे धन का भुगतान कर देता है, उसके बाद बिल्डर उपभोक्ता से जीएसटी वसूलकर शुल्क लेकर विभाग में जमा कर देता है। अगर किसी कारणवश यह सौदा रद हो जाता है, तो बिल्डर जीएसटी की रकम वापस नहीं करता है। इसी प्रकार, बीमा पालिसी धारक व्यक्ति जीवन बीमा निगम की दीर्घकालीन पालिसी पर जीएसटी अदा करता है। अब पालिसी बंद होने पर भी जीएसटी रिफंड मिलेगा। कर विशेषज्ञ ने बताया कि रिफंड लेने की प्रक्रिया तय हो गई है और इस व्यवस्था से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।
GST Refund : इस तरह लिया जाएगा रिफंड: इसके लिए अपंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कामन पोर्टल में अस्थायी पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। यह पंजीकरण आयकर की पैन संख्या पर आधारित होगा और आधार से सत्यापित होगा। बैंक खाते में रिफंड ऑनलाइन आएगा। पंजीकरण मिलने के बाद, रिफंड का प्रार्थनापत्र जीएसटी आरएफडी 01 जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज भी इस आवेदन फार्म के साथ अपलोड होंगे। साथ ही, बैंक खाते का विवरण भी देना होगा।
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