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Lok Adalat Mahasamund

Lok Adalat Mahasamund : नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को

Lok Adalat Mahasamund : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शनिवार को होगा। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना और प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करना है। नेशनल लोक अदालत न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। Lok Adalat Mahasamund

जिला न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद ने नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन किया है। इन खण्डपीठों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से, न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। Lok Adalat Mahasamund

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लोक अदालत में हल होने वाले प्रकरण

  1. अपराधिक प्रकरण (राजीनामा योग्य): धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आने वाले चेक बाउंस के मामले, जिनमें दोनों पक्षकार आपसी सहमति से समाधान कर सकते हैं।
  2. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण: मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित दावा मामलों का त्वरित निपटारा, जिसमें पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा मिल सके।
  3. बैंक रिकवरी प्रकरण: बैंक द्वारा लोन वसूली से संबंधित मामले, जो दोनों पक्षों की सहमति से निपटाए जा सकते हैं।
  4. सिविल प्रकरण: संपत्ति विवाद, किराया विवाद, और अन्य सिविल मामलों का समाधान।
  5. निष्पादन प्रकरण: न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों के निष्पादन से संबंधित मामले।
  6. विद्युत संबंधी मामले: बिजली बिल और अन्य विद्युत विवाद।
  7. पारिवारिक विवाद: परिवार से संबंधित विवाद जैसे विवाह विवाद, तलाक, भरण-पोषण आदि। Lok Adalat Mahasamund

अन्य प्रकरण

राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, और नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण भी लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह प्रकरण विधिवत पंजीकरण के बाद संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत की खण्डपीठ में निराकृत किए जाएंगे। Lok Adalat Mahasamund

लोक अदालत का महत्व

नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या को कम करना है। इससे न्यायालयों का कार्यभार भी कम होता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है, जिससे पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बढ़ता है। इसके अलावा, यह प्रक्रिया न्यायालयीन खर्चों को भी कम करती है और समय की बचत होती है। Lok Adalat Mahasamund

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं। प्राधिकरण का कहना है कि लोक अदालत में मामलों का समाधान सरल और त्वरित होता है, जिससे पक्षकारों को बहुत लाभ होता है। सभी पक्षकारों को अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहिए। Lok Adalat Mahasamund

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