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EPFO अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों में हुआ बदलाव, जानें नए रूल्स

अगर आप जॉब करते हैं तो आप हर महीने अपनी सैलरी का फिक्सड अमाउंट ईपीएफओ में जमा करते होंगे। वैसे तो ईपीएफओ में जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, लेकिन जरूरत के समय ईपीएफओ से पैसे निकाले जा सकते हैं।

जी हां, ईपीएफओ अपने सदस्यों को सुविधा देता है कि मेंबर जरूरत के समय ईपीएफ फंड से निकासी करें। हालांकि, आंशिकस निकासी की एक सीमा तय की गई है। अगर आप भी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने निकासी के नियमों में संशोधन किया है।

ईपीएफ निकासी नए नियम 2024 

ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एजुकेशन, घर खरीद या निर्माण, शादी और इलाज के लिए ही निकासी की जा सकती है।

ईपीएफओ के निकासी नियमों के अनुसार ईपीएफ धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फीसदी तक की निकासी कर सकती है। 90 फीसदी की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

आज के समय में कई कंपनी में छंटनी होती है। ऐसे में ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है तो वह ईपीएफ फंड से पैसे निकाल सकते है।

कर्मचारी एक महीने के बेरोजगारी के बाद 75 फीसदी और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूर्ण निकासी कर सकता है। वहीं,नई जॉब लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25 फीसदी फंड को नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है।

अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। वहीं,मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि, 50,000 रुपये से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं कटता है।

बता दें कि निकासी के लिए सदस्य में पैन कार्ड जमा किया है तो 10 फीसदी की टीडीएस कटौती होती है। वहीं, पैन कार्ड जमा न करने पर 30 फीसदी की कटौती होती है।

आंशिक निकासी के लिए कहां करें अप्लाई

आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ मेंबर को ईपीएफ पोर्टल और उमंग ऐप पर आवेदन करना होगा। नियोक्ता से मंजूरी मिल जाने के बाद मेंबर के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आंशिक निकासी के लिए आवेदन देने के बाद मेंबर स्टेटस भी चेक कर सकता है। 

News Desk

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