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पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का चला डंडा 5.85 करोड़ का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को और भी बदतर हो गई है। इससे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी तक पहुंच गई। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण का लागू किया है। अब प्रदूषण विरोधी उपायों पर जोर देते हुए शनिवार को पहले दिन 5.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की। राजधानी का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक  (एक्यूआई ) शाम चार बजे 417 रहा। यह देश में सबसे खराब था, जबकि शुक्रवार को एक्यूआई  का स्तर 396 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का कहना है कि “गंभीर” श्रेणी की हवा काफी हानिकारक है और यह स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इससे लोगों को स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आकंड़े के अनुसार दिल्ली के 39 निगरानी स्टेशनों में से श्री अरबिंदो मार्ग को छोड़कर सभी की वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी की रही और इनका एक्यूआई  का स्तर 400 से ऊपर रहा। दिल्ली के बाद हरियाणा में वायु गुणवत्ता काफी खराब रही। जींद में 394 वायु गुणवत्ता रही, जबकि पड़ोसी राज्य बहादुरगढ़ 388 की रीडिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बता दें कि 0 से 50 के बीच का एक्यूआई  ‘अच्छा’ माना जाता हैं। वहीं, 51 से 100 की वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ , 101 से 200 तक का एक्यूआई  ‘मध्यम’, 201 से 300 का एक्यूआई  को ‘खराब’ माना जाता है, जबकि 301 से 400 के एक्यूआई  को ‘बहुत खराब’ और 401 से 450 तक के एक्यूआई  को ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है। जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और अन्य की टीमें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के चलने पर बैन के उल्लंघन करने पर करीब 550 चालान जारी किए। जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत बैन के पहले दिन पुलिस की ओर से 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। बता दें कि जीआरएपी के नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान हबै। एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली बीएस 6 डीजल को छोड़कर डीजल और पेट्रोल अंतर-राज्यीय बसों पर बैन लागू किया गया है। पुलिस की ओर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने वाले वाहनों पर भी एक्शन लिया गया है। पुलिस ने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,855 वाहनों पर कुल 4।85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं रखने वालों 10,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हैं। ये चालान कोर्ट की ओर से लगाए जाते हैं। शनिवार को कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित पड़ोसी राज्य प्रतिबंध के बावजूद बीएस-4 डीजल बसें भेजकर राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।

News Desk

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